काग़ज़ जो आपकी ताक़त हैं
हर हक़ तभी चलता है जब काग़ज़ आपके हाथ में हों।
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कानून क्या कहता है
- यह कार्ड क़ानून से ज़्यादा प्रैक्टिकल है: बाक़ी हर कार्ड का हक़ तभी चलता है जब पहचान और सबूत हाथ में हों।
- आधार, PAN, मैरिज सर्टिफ़िकेट, बैंक पासबुक, बच्चों के बर्थ सर्टिफ़िकेट, राशन कार्ड और स्त्रीधन की लिस्ट, यही आपकी ताक़त हैं।
- कंट्रोल के लिए आपके काग़ज़ रोक लेना PWDVA धारा 3 की आर्थिक हिंसा का हिस्सा है।
- डिजीलॉकर में सरकारी विभाग से सीधे आए डिजिटल काग़ज़ असली के बराबर माने जाते हैं।
असली ज़िंदगी में
- «सब काग़ज़ हम संभाल के रखते हैं», सारे ओरिजिनल हमेशा किसी और के पास रहना देखभाल नहीं, निर्भरता है। यह सही नहीं है।
- आधार या पासबुक किसी एम्प्लॉयर, ससुराल वाले या सूद वाले के पास «सिक्योरिटी» के नाम पर जमा करना। यह सही नहीं है।
- आपके आधार और बैंक रिकॉर्ड पर OTP वाला नंबर किसी और का होना। यह सही नहीं है।
- यह न पता होना कि मैरिज सर्टिफ़िकेट कहाँ है, या है भी या नहीं। यह सही नहीं है।
- आपके नाम पर सिम ले कर दूसरों का इस्तेमाल, उस नंबर पर जो होगा, ज़िम्मेदारी आपकी गिनी जाएगी। यह सही नहीं है।
- «रिकॉर्ड के लिए» ब्लैंक फ़ॉर्म या फ़ोटोकॉपियों पर साइन करना। यह सही नहीं है।
सँभाल कर रखें
- हर काग़ज़ की फ़ोटो लें; अपने ईमेल और डिजीलॉकर पर बैकअप करें। ईमेल बनाना मुफ़्त है और वह आपका है।
- ओरिजिनल वहाँ रखें जहाँ आप बिना इजाज़त पहुँच सकें।
- अपने नाम की अपनी सिम लें। आपकी ID पर कौन-कौन सी सिम चल रही हैं, संचार साथी पर देखें।
- आधार सुधार के लिए नज़दीकी आधार सेवा केंद्र या uidai.gov.in; हेल्पलाइन 1947।
- बच्चे का बर्थ सर्टिफ़िकेट नगर निगम या dc.crsorgi.gov.in से; मैरिज रजिस्ट्रेशन राज्य के e-District पोर्टल से।
एक कदम आज
हर काग़ज़ की फोटो लेकर अपने ईमेल पर भेज दें।
कहाँ जाएँ
आधार सेवा केंद्र / CSC · नगर निगम या पंचायत (जन्म) · e-District (शादी) · काग़ज़ रोके जाएँ तो 181
किससे मिलें: आधार ऑपरेटर; CSC संचालक